जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश
लखनऊ। लोक सभा सामान्य निर्वाचन एवं विधानसभा उप निर्वाचन के दृष्टिगत आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार व संयुक्त पुलिस आयुक्त उपेंद्र अग्रवाल द्वारा प्रेक्षकगण एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों/अभ्यर्थियों/इलेक्शन एजेंट के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों/अभ्यर्थियों/इलेक्शन एजेंट के साथ आदर्श आचार संहिता के अनुपाल और निर्वाचन व्ययो का भली प्रकार से लेखा करने के संबंध में गहन विचार विमर्श किया गया।
बैठक में लोक सभा 34 मोहनलालगंज के सामान्य प्रेक्षक एन वसंत कुमार, लोक सभा 35 लखनऊ व विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व के सामान्य प्रेक्षक प्रकाश कसेरा, लोक सभा 34 मोहनलालगंज के व्यय प्रेक्षक जी. प्रशांत, लोक सभा 35 लखनऊ व विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व के व्यय प्रेक्षक सुदीप डबास, लोक सभा 34 मोहनलालगंज के पुलिस प्रेक्षक एम मुनिया व लोक सभा 35 लखनऊ के पुलिस प्रेक्षक विनीत विनायक उपस्थित रहे।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की समय समय पर व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से सभी सूचनाएं प्रत्याशियो को उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त के साथ ही सभी प्रत्याशी ऑनलाइन कैंडिडे हैंडबुक को प्रिंट कर के उसका अध्यन करना सुनिश्चित करे। साथ ही आदर्श आचार संहिता से संबंधित हैंडबुक का भी अध्ययन करते हुए अनुपालन करना सुनिश्चित कराए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की निर्वाचन व्यय संबंधित रेट लिस्ट भी www.lucknow.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। रेट लिस्ट के अनुसार व्यय रजिस्टर में लेखा करना सुनिश्चित किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की निर्वाचन संबंधित अनुमतियो के लिए सुविधा पोर्टल पर 48 घंटे पहले आवेदन किया जा सकता है। साथ ही अनुमतियों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 58 में संपर्क किया जा सकता है। उक्त के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की सुविधा पोर्टल पर अनुमति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है इसके लिए कल दिनांक 8 मई को zoom के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सामान्य प्रेक्षक 35 लखनऊ द्वारा बताया गया की बिना अनुमति के सभा, रैली या कोई भी निर्वाचन संबंधित प्रचार प्रसार नही किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। सामान्य प्रेक्षक 34 मोहनलालगंज द्वारा बताया गया की जितने वाहनों की अनुमति ली गई होगी उतने वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की निर्वाचन संबंधित आयोजनों में पेयजल की व्यवस्था अनुमन्य होगी इसके लिए अनुमति नहीं लेनी होगी परंतु इसके खर्च का लेखा व्यय रजिस्टर में करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई भी प्रत्याशी कंटेंट को बिना अप्रूव कराए अपलोड नहीं करेगे।
संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा बताया गया की मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त के अतिरिक्त यदि निर्दलीय प्रत्याशी भी सुरक्षा चाहते है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकते ही उनको उनकी मांग के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में सभी प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर उपलब्ध कराए गए। जिसमे प्रत्याशियों के सभी खर्चे का लेखा किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की लोकप्रतिनिधित्व अधिनिय 1951 कि धारा 77 के अनुसार नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम के दिन तक के व्यय का सम्पूर्ण लेखा रजिस्टर में किया जाएगा। उन्होंने बताया की सभी प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव के लिए अलग बैंक खाता होना अनिर्वाय है। प्रत्याशी के द्वारा चुनाव के सभी खर्चे का भुगतान उसी खाते से किया जाएगा। साथ ही बताया गया कि यदि कोई भी कार्यकर्ता या परिचित प्रत्याशी को कोई भी वस्तु मुफ्त में चुनाव प्रचार के लिए देगा चाहे वाहन या अन्य कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री हो उसका भी खर्चा व्यय में जोड़ा जाएगा। केवल प्रत्याशी के स्वयं के वाहन को खर्चे में नही जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी खर्चो का लेखा करना रजिस्टर में अनिवार्य है। प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर DEO के पास अपना सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करना होगा।